CRS AGENCY। बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह को महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में अंतरिम जमानत मिली है। मंगलवार को बृजभूषण की पेशी हुई थी, सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला आ गया। अदालत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को दो दिन के लिए राहत दी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये जमानत 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली है। अब अदालत 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी, जहां नियमित जमानत पर सुनवाई हो सकती है। मंगलवार को पेशी से पहले अदालत में कड़ी सुरक्षा की गई थी। बृजभूषण की ओर से वकील एपी सिंह, राजीव मोहन ने दलील दी जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जो धाराएं लगी हैं उनमें किसी में भी 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है। बृजभूषण के वकील ने दावा किया कि हमें आज ही चार्जशीट मिल रही है, हम इसे लीक नहीं करेंगे और दूसरे लोग भी पत्रकारों में लीक ना करें। वकील की अपील के बाद जज ने कहा कि आप इन कैमरा प्रोसिडिंग के लिए हाईकोर्ट अप्रोच करें। दिल्ली पुलिस ने जमानत देने का विरोध किया और कहा कि ऐसा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।