
CRS NEWS रायबरेली, 12 फरवरी 2024 आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप का दुरुपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री पर नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है, जिसमें कोडीनयुक्त कफ सिरप का दुरुपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री/भण्डारण पर नियंत्रण किये जाने हेतु प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त विभिन्न कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। औषधि निरीक्षक रायबरेली शिवेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश के बाहर से क्रय/प्राप्त किये जा रहे कोडीन युक्त कफ सिरप/लिंक्टस की सूचना सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति (औषधि विक्रेता/स्टॉकिस्ट/सी एंड एफ एजेंट/हॉस्पिटल आदि) द्वारा औषधि निरीक्षक रायबरेली को साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करायी जायें।
विक्रेता फर्म द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप/लिंक्टस का विक्रय जनपद/राज्य के बाहर किये जाने की दशा में क्रेता फर्म से उक्त औषधि का विक्रय विवरण प्राप्त कर औषधि निरीक्षक रायबरेली को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि क्रेता फर्म द्वारा विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस क्रेता को तब तक औषधियों का विक्रय नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पूर्व में क्रय किये गये कोडीनयुक्त कफ सिरप/लिंक्टस का विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं करा देता है। इस प्रकार क्रेता फर्म से प्राप्त विक्रय विवरण औषधि निरीक्षक रायबरेली को साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जायेगा।
औषधि निरीक्षक रायबरेली शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि विक्रेता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस फर्म को वह कोडीनयुक्त कफ सिरप/लिंक्टस का विक्रय कर रहा है वह भौतिक रूप से अस्तित्व में है और संचालित हो रही है। यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी विक्रेता द्वारा ऐसी फर्म को कोडीनयुक्त कफ सिरप/लिंक्टस की बिक्री की गयी है, जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नही है अथवा नियमित रूप से संचालित नहीं की जा रही है, तो विक्रेता फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही भी की जायेगी।










