बाजार पोटर गंज में अबैध निर्माण को लेकर प्रमोद कुमार गुप्ता पर FIR दर्ज!

CRS तिलहर/शाहजहाँपुर-नगर पालिका की सम्पत्ति पर अबैध कब्जा करने वालो पर नगर पालिका प्रशासन भले FIR दर्ज करादे लेकिन FIR दर्ज होने के बाद नगर पालिका व स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से अबैध रूप व्यावसायिक इमारत पर लिंटर भी पड़ेगा, ऐसी चर्चा हो रही है!
मामला नगर की पुरानी गल्ला मंडी स्थित दक्षिणी सदर गेट के पास पालिका की रिक्त भूमि गाटा संख्या 1 रक़बा 1.37 राजस्व ग्राम मौजम पुर व गाटा संख्या 29 रक़वा 2.53 राजस्व ग्राम विहारीपुर कांकड़ खिरिया अंदर चुंगी (नॉनज़ेडए) के अंश भाग पर अबैध रूप से व्यवसायिक इमारत का पक्का निर्माण कराए जाने पर नगर पालिका प्रशासन के अधिशासी अधिकारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धारा 447, धारा-2 व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 अन्तर्गत प्रमोद कुमार गुप्ता पर एफ आई आर दर्ज करा दी गई!
चर्चा है कि नगर पालिका परिषद का यह पुरानी कार्यवृति है जिसके तहत पुलिस रुपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पालिका परिषद की तमाम सम्पत्तियों पर राते रात अबैध रूप से पक्के निर्माण हो रहे हैं और बाद में पूरा का पूरा माला ठंडे बस्ते में चला जाता है! इससे पूर्व नगर की मुख्य सड़क पर मौजमपुर पुराने रोडबेज के पास भी व्यवसायिक दुकान के मामले में नगर पालिका परिषद ने उसे अबैध बताते हुए काफी हो हल्ला कर चर्चा का विषय बनाया परन्तु बिना किसी कार्यवाही के उस दुकान पर भी लिंटर पड गया, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मामले हैं जिनकी एक बड़ी फहरिस्त बनाई जा सकती है!
सूत्रो की माने तो नगर तिलहर में नगर पालिका परिषद की सरकारी सम्पत्तियों पर पैसे के बल पर अबैध कब्जा कर निर्माण कराना काफी आसान है! पालिका की ओर से नोटिस देना और पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराना एक दिखावा भर से अधिक कुछ नही जिससे आम जन भ्रम में रहे कि पालिका अपना काम कर रही है लेकिन इस दिखावे की प्रक्रिया के पीछे पुलिस और पालिका की मिलीभगत से, भूमाफिया रातो रात अबैध इमारतो का निर्माण भी आसानी से कराते रहे हैं!







