
एंकर -रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ टी सी प्रथम विघा भूषण पाण्डेय ने दहेज़ हत्या के मामले मे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि सरेनी थाने मे वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा अपराध सं०126/19 अंतर्गत धारा 326,498एipc एवं 3/4Dp act का वाद पजीकृत होकर अभियुक्त महिपाल ,विघावती,मेडई,अनीता के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया
साक्ष्य मे वादी मुकदमा बिन्दा प्रसाद पिता मृतका, सूर्य पाल भाई मृतका एवं श्रीमती सुख देई माता मृतका अंपने बयानो से न्यायालय मे पलट गये
मात्र मृतका मुन्नी देवी के मृत्यु कालिक कथन एवं अभियोजन साक्षियो के बयानो पर अभियुक्त महिपाल को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रु जुर्माने की सजा हुई









