
CRS NEWS रायबरेली, 20 सितम्बर 2025 औषधि निरीक्षक रायबरेली शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि नारकोटिक्स श्रेणी कि औषधियों के क्रय विक्रय में पाई गई अनियमितता तथा नशे के रुप मे दुरुप्रयोग रोके जाने हेतु औषधि अनुभाग (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) द्वारा माह जुलाई मे कतिपय मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया था निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर भंडारित नारकोटिक श्रेणी के औषधियों के क्रय विक्रय अभिलेख मांगे गए थे जिसे मौके में प्रस्तुत न किए जाने के कारण बताओं नोटिस जारी किए जाने हेतु संस्तुति सहायक आयुक्त औषधि लखनऊ मंडल लखनऊ को कि गई थी जिसके क्रम में कारण बताओं नोटिस उन सभी मेडिकल स्टोर को निर्गत किया गया था मेडिकल स्टोर से प्राप्त प्रतिउत्तर से यह संज्ञान में आया की नारकोटिक श्रेणी की औषधियों का विक्रय बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एवं बिना बिल के किया जा रहा था इसके पश्चात सहायक आयुक्त औषधि लखनऊ मंडल लखनऊ द्वारा इन मेडिकल स्टोर के लाइसेंसों को नारकोटिक औषधियों के क्रय, विक्रय एवं भंडारण हेतु तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है जिसके पश्चात नारकोटिक श्रेणी की औषधियों का क्रय-विक्रय श्याम मेडिकल स्टोर, ग्राम सराय मानिक, परशदेपुर, तहसील सलोन, रायबरेली। इंडियन मेडिकल स्टोर, ग्राम व पोस्ट अतहर, खीरों, रायबरेली। विनायक मेडिकल स्टोर, जिला परिषद मार्केट, बछरावां, रायबरेली एवं जय मां दुर्गे मेडिकल स्टोर, मुंशीगंज, रायबरेली मेडिकल स्टोरों से किया जाना अवैद्य होगा।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि उक्त मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों का जनमानस में दुरुप्रयोग रोकने हेतु की गई है आगे भी कार्यवाही जारी रहेंगी यदि कोई विक्रेता थोक/फुटकर नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के दुरुपयोग मे संलिप्त पाया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी उसकी ही होंगी।










