
CRS NEWS रायबरेली, 10 दिसम्बर 2025 जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग द्वारा हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन द्वारा वीणापाड़ी इंटर कॉलेज, मलिकमऊ में ‘‘बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय’’ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को बाल विवाह से होने वाले समस्याओं के बारे में बताया गया, बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है इसी कारण सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं करने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए। बालिकाओं और बालकों को बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप 1098, 1090, 181 पर कॉल करके जरूर सूचित करें, आपका परिचय गोपनीय रखा जाएगा, परंतु सूचना सही होनी चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई।
इस कार्यक्रम में जिला मिशन कोऑर्डिनेटर शेफाली सिंह एवं जेंडर स्पेशलिस्ट पूजा तिवारी, विद्यालय का स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रही।










