Report CRS रायबरेली 20 फरवरी, 2023 उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव के निर्देशानुसार जनपद रायबरेली की क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार नामांकन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 24 जनवरी 2023 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक), नाम पत्रों की संवीक्षा 25 जनवरी 2023 (पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापसी 27 जनवरी 2023 (पूर्वाह्न 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक) एवं प्रतीक आवंटन 27 जनवरी 2023 (अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान 09 फरवरी 2023 (प्रातः 07 बजे से अपराह्न 05 बजे तक) तथा मतगणना 10 फरवरी 2023 (प्रातः 8 बजे से कार्य समाप्ति तक) निर्धारित है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया है कि उपर्युक्त सूचना के अधीन क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 20 जनवरी, 2023 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की गई है। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया है। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। सभी मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों/पदों का निर्वाचन परिणाम क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट माला श्रीवास्तव ने बताया कि समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएंगे।