
CRS AGENCY। दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। पत्नी की बीमारी के कारण अंतरिम जमानत की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया गया है। अंतरिम जमानत पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना , जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस उज्ज्वल मुइयां की बेंच ने सुनवाई की है।
बताते चले कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से दाखिल जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सिसोदिया ने दिल्ली हाइकोर्ट के दो आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाइकोर्ट ने इन मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें ‘‘घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं. उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।








