विवाह के 90 दिन पहले व 90 दिन बाद तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
बदायूँ : जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिल्सी विधायक हरीश शाक्य, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजीव कुमार गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) की शादी अनुदान योजना अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों ने पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पात्रों को योजना का लाभ देने व योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए कहा। डीएम ने बताया कि योजना अंतर्गत रुपए 20,000 प्रति लाभार्थी की धनराशि दी जाती है। एक व्यक्ति को अधिकतम दो पुत्री की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव पाठक ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के व्यक्तियों की पुत्री के विवाह हेतु शादी अनुदान के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक की वार्षिक आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से अधिकतम रुपए एक लाख निश्चित है। आवेदक पिछड़ी जाति (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना अनिवार्य है। आवेदक की पुत्री की आयु शादी की तिथि को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि जनपद के 15 ब्लॉक से 524 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा तहसील स्तर से 60 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 584 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 31 आवेदन पत्र खंड विकास स्तर से व 03 आवेदन पत्र तहसील स्तर से निरस्त किए गए। कल 34 आवेदन पत्र निरस्त किए गए।
उन्होंने बताया कि कुल 238 आवेदन पत्र ब्लॉक व तहसील स्तर से अग्रसारित किए गए। उन्होंने बताया कि विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के माह मार्च 2024 में ऑनलाइन हुए आवेदन एवं माह मार्च 2024 में ही संपन्न हुई शादियों के आवेदन पत्रों में भुगतान हेतु कुल पात्र आवेदन 16 है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त आवेदन के सापेक्ष भुगतान हेतु कुल पात्र आवेदन 97 हैं। कुल 113 लाभार्थियों को 31 जुलाई तक अनुमन्य धनराशि अंतरित की जाएगी।
उन्होंने बताया की शादी अनुदान हेतु वार्षिक लक्ष्य 1813 है जिसके लिए कुल रुपए 362.60 लाख शादी अनुदान में दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक रुपए 181.40 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि आवेदक को पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर करना अनिवार्य है ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत इसकी हार्ड कॉपी समस्त आवश्यक संलग्नों सहित उप जिला अधिकारी या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा की जाती है। जिनके स्तर से स्थलीय सत्यापन के उपरांत डिजिटल सिग्नेचर से अग्रसारित किया जाता है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, जिला सूचना अधिकारी आशुतोष चन्दोला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
BADAUN
DISTRICT CORRESPONDENT