
आदित्य हत्याकांड में 14 आरोपियों को उम्रकैद, दो दोषमुक्त
CRS NEWS रायबरेली। चर्चित आदित्य हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत ने सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव, उनके बेटे अर्पित यादव और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्य के अभाव में रामकृष्ण यादव और अभितेज प्रताप सिंह को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
मामला 9/10 अक्टूबर 2019 की रात का है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी खास में आदित्य सिंह का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद कुल 16 आरोपियों के खिलाफ हत्या, मारपीट और बलवा समेत विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 628 तारीखें पड़ीं, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए।
मंगलवार को मामले के सभी आरोपी अदालत में पेश हुए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस बहुचर्चित हत्याकांड की कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव आया







