Report CRS रायबरेली 27 फरवरी, 2023 जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अन्तर्गत दावे यदि समय से किये गये है तो, निर्धारित समयावधि में ही विवेचना कर रिपोर्ट नियमानुसार लगाई जाए। उन्होंने कहा कि समस्त प्रकरणों में यह भी अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि तहसीलदार और उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर भी समय अनुसार किये जाएं ताकि प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब न हो।
जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव बुधवार को देर शाम बचत भवन के सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित कुमार, एसडीएम सदर श्रीमती अंकिता जैन सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने एक प्रकरण में अनावश्यक विलंब होने पर एक लेखपाल को दण्डित करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के मामलों में मृतक के वारिसान के नाम आदि को आवश्यक परिपत्रों में दर्ज करने में किसी भी प्रकार की हीला हवाली करने वाले सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि परिवार रजिस्टर प्रत्येक दशा में अपडेट रखा जाए तथा पात्रता की श्रेणी निर्धारित करते समय सम्बन्धित अपनी आख्या ससमय प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यदि वारिसों की संख्या एक से अधिक है तो सम्बन्धित व्यक्ति से शपथ पत्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर हीला हवाली करने वाले अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।