ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध कीटनाशक की बिक्री पर रोक, दुकानदारों को चेतावनी।
शाहजहांपुर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स साइटों के माध्यम से गैर-पंजीकृत एवं अवैध रूप से आयातित कीटनाशक ‘साइकलोसिनोन हर्बीसाइड’ की बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि निदेशालय (कृषि रक्षा अनुभाग), उत्तर प्रदेश के निर्देश के बाद जिला कृषि रक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्ती शुरू कर दी है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उक्त रसायन कीटनाशक अनुसूची में शामिल नहीं है और देश में इसके इस्तेमाल के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति से पंजीकरण भी नहीं है। ऐसे में किसी भी प्रतिष्ठान पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अथवा ई-कॉमर्स माध्यम से इसकी बिक्री या भंडारण नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान पर यह उत्पाद पाया जाता है तो कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियमावली-1971 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने जनपद के किसानों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऑनलाइन माध्यम से गैर-पंजीकृत या अवैध रूप से आयातित उक्त कीटनाशक की खरीद और इस्तेमाल न करें। विभाग की ओर से Amazon, Flipkart, Meesho, Snapdeal, Jio Mart, Tata, Paytm, Blinkit, Tata 1mg, BigBasket, Zepto, D-Mart, Swiggy, India Mart समेत कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।






