
CRS NEWS नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्थानीय वाहन मालिकों के लिए डिजिटल लोकल पास की सुविधा शुरू की है। पात्र लोग ₹350 में एक महीने का पास बनवाकर संबंधित टोल प्लाजा से बार-बार आवागमन कर सकते हैं। इससे हर बार अलग-अलग टोल शुल्क देने की परेशानी कम होगी।
यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिनका रोजाना किसी एक टोल प्लाजा से आना-जाना होता है। NHAI के अनुसार यह सुविधा निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर संबंधित टोल प्लाजा पर लागू होगी।
20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को प्राथमिकता
लोकल पास का लाभ सामान्य तौर पर संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र स्थानीय निवासियों को मिलता है। यह सुविधा मुख्य रूप से निजी यानी गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए है। आवेदक को अपने निवास और वाहन से जुड़े जरूरी विवरण उपलब्ध कराने होंगे।
एक महीने तक बार-बार यात्रा की सुविधा
पास बनने के बाद पात्र वाहन को संबंधित टोल प्लाजा से निर्धारित अवधि के दौरान बार-बार गुजरने की सुविधा मिलती है। इससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों को प्रत्येक यात्रा पर अलग से टोल भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
डिजिटल लोकल पास के लिए Rajmargyatra ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के दौरान वाहन और पते से संबंधित जानकारी का डिजिटल सत्यापन किया जाता है। पात्रता पूरी होने के बाद पास को वाहन के FASTag से लिंक किया जाता है।
हर वाहन चालक को नहीं मिलेगा लाभ
NHAI की यह सुविधा सभी वाहनों के लिए नहीं है। पास के लिए निर्धारित स्थानीय निवासी की शर्त, वाहन की श्रेणी और संबंधित टोल प्लाजा की पात्रता लागू होगी। इसलिए आवेदन से पहले यह जांचना जरूरी है कि संबंधित टोल प्लाजा इस सुविधा के अंतर्गत आता है या नहीं।
रोजाना सफर करने वालों के लिए फायदेमंद
जो लोग नौकरी, कारोबार, पढ़ाई या अन्य जरूरी कामों के कारण रोजाना एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उनके लिए यह पास काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे टोल भुगतान की प्रक्रिया आसान होने के साथ समय और बार-बार भुगतान की परेशानी से भी राहत मिलेगी।







