CRS/नई दिल्ली: समलैंगिक विवाह मामला में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र सरकार को नोटिस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम उन कपल के लिए विवाह का एक अधिकार प्रदान करता है, जो अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से पर्नसल कानून के तहत शादी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि एक समलैंगिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।