प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत परंपरागत कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र प्रदान कर मान्यता भी दी जाएगी।
CRS NEWS रायबरेली, 26 अगस्त 2023 । केन्द्र सरकार द्वारा परम्परागत कारीगरों एवं शिल्पकारों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की जा रही है, जिसका ऑन लाइन रजिस्टेªशन 25 अगस्त से शुरू हो गया है। योजना का उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 सितम्बर, 2023 को किया जायेगा।
उपायुक्त उद्योग ने जानकारी देते हुए बताया है कि योजना का उद्देश्य देश के परम्परागत कारीगरों एवं शिल्पकारों को एक बड़ा रोजगार देना है, उनके व्यवसाय को व्यवस्थित करना एवं विस्तार देना है। यह योजना करोडा़ें कामगारों की किस्मत बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। इससे निचले तबके के लोगों का व्यवसाय व्यवस्थित होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत परंपरागत कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र प्रदान कर मान्यता भी दी जायेगी। यह योजना ऐसे स्वरोज़गार लोगों के लिए है जो मशीनों का इस्तेमाल किये बिना पारम्परिक हथियारों की मदद से काम करतें हैं।
सरकार द्वारा इस योजना के अर्न्तगत बढ़ई, दर्जी, सुनार, लुहार, चर्मकार जैसे (डलिया, चटाई, झाब बनाने वाले) नाई, कुम्हार, हलवाई, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, मालाकार, पारम्परिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, धोबी, मछली का जाल बनाने वाले, नाव बनाने वाले, हथौड़ा व टूलकिट निर्माता ,अस्त्र बनाने वाले 18 तरह के कामगारों को शामिल किया गया है। योजनान्तर्गत आनॅलादन आवेदन आमंत्रित किये जा रहें है। योजना हेतु आवेदक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत दो चरणों में ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। प्रथम चरण में 01 लाख रुपये तथा द्वितीय चरण में 02 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें 05 प्रतिशत ब्याज देय होगा। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के दौरान कामगारों को 500 रुपये प्रतिदिन और टूलकिट हेतु 15000 रुपये दिये जायेंगें। योजनान्तर्गत 1 परिवार से 1 व्यक्ति को ही सहायता प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
आवेदन हेतु पात्रता- आवेदक प्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदक परम्परागत कारीगर हो। (परम्परागत कारीगर सम्बन्धी प्रमाण पत्र) आवेदक की आयु पंजीकरण के समय 18 वर्ष से कम न हो। परिवार के एक व्यक्ति को ही इसका लाभ मिलेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी के परिवार का व्यक्ति इस योजना हेतु पात्र नहीं होगा। आवेदन हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड,बैंक पास बुक, मोबाइल न0, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र आदि।
उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु परम्परागत कारीगरों/शिल्पकारों का आह्वान किया जाता है, कि इच्छुक आवेदक अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठायें। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, सिविल लाइन्स, रायबरेली से सम्पर्क किया जा सकता है।