रिपोर्ट- फरहान सिद्दीकी
CRS/रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार महिला अपराध को लेकर काफी संजीदा है तरह-तरह के टीमों का गठन करते हुए महिला अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है तो वही न्यायालय भी महिला अपराध पर शक्ति दिखा रहा है। ताजा मामला रायबरेली जिले के डीह थाना क्षेत्र का है जहां एक युवती से दुराचार के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 14 दिन के अंदर ही जांच करते हुए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए तो वही न्यायालय ने भी महिला अपराध के प्रति गंभीरता दिखाई और आठ महीने में ही कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार का अर्थदंड देते हुए सजा मुकर्रर की है।डीह थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना है जहां एक युवती से 2 लोगों द्वारा दुराचार करते हुए वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया घटना की जानकारी तब हुई जब स्थानीय लोगों ने थाना पहुंचकर सोशल मीडिया पर दुराचार का वायरल हुए वीडियो की जानकारी पुलिस को दी, पुलिस ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी।और जांच में जुट गई, वहीं महिला अपराध के प्रति गंभीरता दिखाते हुए क्षेत्राधिकारी सलोन इंद्रपाल सिंह ने 14 दिन के अंदर जांच करते हुए,सभी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने भी तत्परता दिखाते हुए दुराचार के मामले में आरोपी अली अकबर उर्फ गुड्डू पुत्र नूर मोहम्मद तथा दूसरे आरोपी राज रैदास पुत्र राम बहादुर निवासी कस्बा डीह जनपद रायबरेली को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार की सजा सुनाई। वही पूरे मामले की जांच में आरोपी राज रैदास की भूमिका वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आने पर आईटी की धारा 67 के तहत कोर्ट ने अलग से राज रैदास को 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है और वही पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस मामले से कोर्ट तथा पुलिस के प्रति लोगों ने भी खुशी जाहिर की गई। और कहीं ना कहीं क्षेत्र में हो रहे महिला अपराध पर भी असर देखने को मिलेगा।