पॉक्सो कानून के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक जागरूक किया गया।
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में देवी प्रसाद इंटर कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम-तृतीय सौरव कुमार गौतम ने की।
न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच, बाल यौन शोषण से बचाव तथा शिकायत करने के तरीकों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सहमति को पॉक्सो कानून के तहत कानूनी मान्यता नहीं है। किसी भी अनुचित स्पर्श, उत्पीड़न या शोषण की स्थिति में माता-पिता, शिक्षक, पुलिस अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर तत्काल सूचना देने की अपील की गई।
पीएलवी अनिल कुमार वर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता, अधिवक्ता एवं परामर्श सेवाओं के साथ हेल्पलाइन 1800-180-5235 और नालसा हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी। प्रबंधक केशवचंद मिश्रा ने विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
इस दौरान न्यायिक अधिकारी, पीएलवी, विद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। प्रधानाचार्य अवधेश सिंह अरुण ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।






