पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और कानूनी परिणामों के प्रति छात्रों को किया जागरूक।


शाहजहांपुर। गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहांपुर के तत्वावधान में राजकीय इंटर कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों के प्रति जागरूकता को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देशानुसार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज कोर्ट संख्या-43 कृष्ण लीला यादव ने की।
कार्यक्रम में कृष्ण लीला यादव ने पॉक्सो अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कानून की नजर में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बालक हो अथवा बालिका, बच्चा माना जाता है। उन्होंने बताया कि अधिनियम में अपराध की गंभीरता के अनुसार कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
अपर जिला जज/एफटीसी प्रियंका सिंह ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ इस अधिनियम के तहत कोई उत्पीड़न करता है तो इसकी जानकारी तत्काल अभिभावक, शिक्षक, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।
न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने तथा देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।
इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापक महेंद्र पाल, राजीव अग्रवाल और सुरेंद्र पाल ने भी पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी प्रधानाचार्य प्रेम शंकर सक्सेना ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मो. अफजल ने किया। शिविर में अध्यापिका शहला कादिर, अध्यापक राम भजन, विद्यालय के छात्र-छात्राएं एवं समस्त स्टाफ के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पीएलवी अपर्णा और पीएलवी प्रवीण कुमार राना उपस्थित रहे।






