
हरियाणा में कुंवारों को हर महीने मिलेंगे 2750 रुपये पेंशन
बिना बताए की शादी तो होगी पूरी वसूली
कुंवारों व विधुरों की पेंशन योजना के लिए हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के जरिये सरकार ने बताया है कि पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे व विधुर ने सरकार को बताए बिना शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूलेगी।
सरकार ने यह भी बताया है कि तलाकशुदा व सहमति संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) में रह रहे व्यक्ति को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई पात्र पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस पेंशन योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, इसके लिए भी सरकार ने कुछ ठोस नियम बनाएं हैं।
हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अथॉरिटी पात्र लोगों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। माह के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करेगा। अगले माह की सात तारीख तक पात्रों की पेंशन आईडी बन जाएगी। इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी। इसके बाद उसके खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। यह योजना गत एक जुलाई से लागू की गई है।
