छात्र की आंख फूटने के मामले में प्रिंसिपल समेत दो पर मुकदमा दर्ज!
CRS तिलहर/शाहजहाँपुर-विगत वर्ष छात्र की आंख फूटने के मामले में दर दर ठोकरे खाने के बाद, बाल विद्यालय के प्रधानाचार्य और मालिक के खिलाफ,गंभीर धाराओं में तिलहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया!
पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि विद्यालय के किसी छात्र ने उनके बेटे को धक्का दे दिया था! टोटी पर गिरने के कारण उसकी आंख पर चोट आई! इस पर प्रधानाचार्य और मालिक ने आश्वासन दिया था कि घायल छात्र का इलाज कराया जाएगा लेकिन, उन्होंने इलाज नहीं करवाया! पीड़ित पुत्र के पिता ने आगे बताया कि गरीबी में पुत्र का इलाज कराना काफी मु़श्किल था लेकिन उधार कर लाखो रुपया खर्च करके कृत्रिम आंख लगवानी पड़ी!
मामला नगर के जेरबरगद मोहल्ला का है जहाँ के निवासी दीपक भारती ने बताया कि 29 अप्रैल 2023 को उनका सात वर्षीय पुत्र वंश मोहल्ला कच्चा कटरा स्थित हिंद बाल विद्यालय जूनियर हाईस्कूल का छात्र है और प्रतिदिन की तरह उस दिन भी स्कूल पढ़ने गया था! उन्होंने बताया कि कुछ देर बाद उसी दिन स्कूल की आया घर पर आई और स्कूल चलकर प्रिंसिपल से मिलने को कहा! दीपक भारती अपनी पत्नी के साथ स्कूल पहुंचे तो देखा कि उसका पुत्र प्रिंसिपल ऑफिस में पड़ा है और उसकी दाहिनी आंख से खून बह रहा है! हतास में कारण पता लगा कि टोटी पर गिरने के कारण बच्चे की आँख फूट गई थी! पीड़ित पुत्र वंश ने बताया कि किसी बच्चों ने उसे पीछे से धक्का मार दिया था, जिससे स्कूल में लगी टंकी की टोटी पर वह गिर गया था और उसे चोट लग गई!
स्कूल प्रबंधन से जब इलाज के लिए कहा तो उन्होने बहुत अनाप शनाफ बकते हुए पीड़ित वंश और उसके माता पिता को स्कूल से बाहर निकलवा दिया! आरोप है कि प्रिंसिपल गुलशन जहाँ एवं स्कूल मलिक शबाना ने उन लोगों को जातिसूचक गालियाँ देते हुए समस्त स्टाफ के साथ उन्हें स्कूल से धक्के मार कर निकाल दिया! इसके बाद पंचायत हुई तो उन लोगों ने बच्चे का इलाज करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने कोई भी इलाज नहीं कराया! दीपक भारती ने बताया कि उन्होंने अपने पुत्र वंश का इलाज कराया, लेकिन उसकी आँख ठीक नहीं हुई! इंसाफ के लिए लंबी जद्देजहद पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ipc की धारा 326, 504,323, 3(2)(v) scst Act में मुकदमा दर्ज कर लिया!
फोटो-पीड़ित वंश(छात्र)









