CRS AGENCY। अमेरिका की एक कोर्ट का आदेश भारत के लिए बड़ी जीत साबित हुआ है। यहां पर एक कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों में शामिल पाकिस्तानी तहव्वुर हुसैन राणा की भारत प्रत्यर्पण से जुड़ी याचिका को ठुकरा दिया है। इसके बाद उसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है।न्यायाधीश फिशर ने अपने आदेश में कहा कि राणा ने अपनी याचिका में दो मूल दलीलें पेश की हैं. उन्होंने कहा कि पहली दलील यह है कि संधि के तहत उसे प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत उसके खिलाफ उन कृत्यों के लिए अभियोग चलाना चाहता है, जिन्हें लेकर अमेरिका की एक अदालत ने उसके खिलाफ आरोप लगाए थे और उसे बरी कर दिया था तथा दूसरा तर्क यह है कि सरकार ने यह बात साबित नहीं की है कि यह मानने का संभावित कारण है कि राणा ने भारत में वे अपराध किए जिन्हें लेकर उसके खिलाफ अभियोग चलाया जाना है. न्यायाधीश ने दोनों ही दलीलें खारिज कर दीं.
न्यायाधीश के इस आदेश के बाद राणा के वकीलों पैट्रिक ब्लेगन और जॉन डी क्लिने ने ‘यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइंथ सर्किट’ में इसके खिलाफ याचिका दायर की. अमेरिका सरकार ने राणा द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अस्वीकार करने का जून में आग्रह किया था।