
CRS/नोएडा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ के खिलाफ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी हो गया है। मामला कोर्ट की अवमानना का है, सही समय पर कोर्ट में पेश न होने पर सीईओ के ख़िलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने ऋतु महेश्वरी के ख़िलाफ यह ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया है। मामला जुड़ा है
नोएडा में बस टर्मिनल निर्माण के लिए ज़मीन अधिग्रहण से। हाई कोर्ट ने किसानों को उनकी ज़मीन वापस करने का आदेश दिया था। उस वक्त इस फैसले के ख़िलाफ नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी लेकिन उसे वहां से राहत नहीं मिली थी।
कोर्ट ने और क्या कहा-
गौतमबुद्ध नगर के सीजीएम को ऋतु महेश्वरी को कस्टडी में लेकर हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने ऋतु महेश्वरी को 13 मई को पेश होने का आदेश दिया है।
अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर ऋतु महेश्वरी के ख़िलाफ अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी। गुरुवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सीईओ ऋतु महेश्वरी को कोर्ट में पेश होना था, मगर वह नहीं पेश हुईं। जिस पर कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया। ऋतु माहेश्वरी को 5 मई को आदालत ने सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।










