
CRS AGENCY। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई यानी आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे को लेकर अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में ASI के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है। कहा कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में ASI सर्वे का आदेश दिया था।
वाराणसी में ASI ने 24 जुलाई को ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया था। सील वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की बात थी। शुरुआती 3 घंटे के सर्वे में फीता लेकर पूरे परिसर को नापा गया। 4 स्टैंड कैमरे परिसर के चारों कोने पर लगाए गए। उसमें एक-एक एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई।
उधर, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया। वह सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई। CJI ने यूपी सरकार से पूछा था कि ASI वहां क्या कर रही है। ज्ञानवापी में सर्वे की यथास्थिति क्या है। हिंदू पक्ष के वकील अनुपम कुमार ने बताया कि आज केवल परिसर का मेजरमेंट किया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया है। मस्जिद का दरवाजा नहीं खोला गया। अंदर जाने के लिए जगह नहीं दी गई। सिर्फ पश्चिमी द्वार और बाहर-बाहर हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे। तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया और काम रोक दिया गया। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। ज्ञानवापी परिसर से प्रशासनिक अधिकारी, सर्वे टीम और दोनों पक्ष के लोग निकल आए हैं।
