रायबरेली सत्र न्यायालय ने ऑनर किलिंग के दोषी को सुनाई गई आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के इछवापुर गांव का है जहां आरोपी पंकज की चचेरी बहन अंजू ने घर वालों की मर्जी के बगैर गैर बिरादरी के युवक के साथ शादी करने के बाद बाहर चली गई थी लगभग 7 वर्षों बाद जब वह वापस आई तो उसके चचेरे भाई ने क्रिकेट खेलने वाले बैट से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी जिस मामले में मृतक महिला अंजू वर्मा के पति ने सलोन कोतवाली में चचेरे भाई पंकज वर्मा को नामजद करते हुए तहसील दी जिस पर कोतवाली पुलिस ने अपराध संख्या 159/19 मैं मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था लंबे चले ट्रायल के बाद आज एफटीसी प्रथम अमित कुमार यादव ने ऑनर किलिंग के आरोपी पंकज वर्मा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व ₹25000 अर्थ दंड की सजा सुनाई जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह ने की।
RAEBARELI(DALMAU)
TAHSIL CORRESPONDENT